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एके-47 रखने के मामले में दोषी पाए गए अनंत सिंह को छोड़ना पड़ सकता है विधायक का पद, कम से कम मिलेगी इतने साल की सजा

एके-47 रखने के मामले में दोषी पाए गए अनंत सिंह को छोड़ना पड़ सकता है विधायक का पद, कम से कम मिलेगी इतने साल की सजा

PATNA : अपने घर में एके-47 रखे जाने के मामले में कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके ऊपर न सिर्फ सालों तक जेल की सलाखों के पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा  है, बल्कि अब उनके विधायकी पद भी जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जिन धाराओं में विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। उनमें कम से कम 7 साल या इससे अधिक उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

दरअसल, तीन साल पहले 16 अगस्त 2019 को जब बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने अनंत सिंह के मोकामा स्थित आवास में छापेमारी की थी, तो वहां से एके-47, 26 गोली, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अपने ही बयान पर बाढ़ थाना में FIR नंबर 389/19 दर्ज किया था। उस वक्त इस केस में IPC की 414, 120B, 25(1)(B)(A) आर्म्स एक्ट, 25(1)(a) आर्म्स एक्ट, 25 (1)(AA)r/w 35 आर्म्स एक्ट और 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ ही 13 UAPA एक्ट की धारा को भी जोड़ा गया था। हालांकि, अनंत सिंह के वकील के मुताबिक बाद में पुलिस ने 13 UAPA एक्ट को वापस ले लिया था। 

छापेमारी के बाद फरार हो गए थे अनंत सिंह

उस वक्त सिंह मोकामा से निर्दलीय विधायक थे। इस मामले में विधायक के घर के केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसकी जानकारी पटना की SSP गरिमा मलिक को दी। फिर तात्कालीन DGP गुप्तेश्वर पांडेय को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था। उस वक्त विधायक पटना में सरकारी आवास पर थे। मगर, जब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो वो पटना छोड़कर फरार हो गए थे। 23 अगस्त 2019 को उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था।

2 साल की सजा पर गंवानी पड़ती है विधायकी

अब इस मामले में सारी सुनवाई के बाद अनंत सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 21 जून को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रभात भारद्वाज के अनुसार, विधायक अनंत सिंह को कम से कम 7 साल या इससे अधिक उम्र कैद की सजा कोर्ट सुना सकती है। ऐसे में इनकी अनंत सिंह को अपना विधायक गंवानी पड़ सकती है। बता दें, 2 साल से अधिक की सजा मिलने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है।

अनंत सिंह पर लगे चार्ज और उनकी सजा

  • IPC 414 - छीपाकर हथियार लाने की वजह से धारा को लगाया गया था और इसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है।
  • IPC 120B - संलिप्तता के आधार पर मूल सजा के अनुसार
  • 25(1)(B)(A) आर्म्स एक्ट - 10 साल की सजा या फिर जुर्माना के साथ आजीवन कारावास तक की सजा।
  • 25(1)(a) आर्म्स एक्ट - कम से कम 7 साल और इससे अधिक 10 साल की सजा का प्रावधान है।
  • 25 (1)(AA)r/w 35 आर्म्स एक्ट - 7 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
  • 3/4 विस्फोटक अधिनियम - आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक रखने वाले को 10 साल या आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का प्रावधान है।


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