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यूएपीए एक्ट का केस लड़ रहे वकील का दावा...अनंत सिंह के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत दर्ज केस कोर्ट में टिकेगा हीं नहीं....

यूएपीए एक्ट का केस लड़ रहे वकील का दावा...अनंत सिंह के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत दर्ज केस कोर्ट में टिकेगा हीं नहीं....

PATNA: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से एके-47 और गोला-बारूद मिलने के मामले में पुलिस ने विधायक पर बाढ़ थाने में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।उस मामले में अनंत सिंह ने दिल्ली की अदालत में आत्मसर्मपण कर दिया।फिर पटना पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बाढ़ कोर्ट में पेश की।कोर्ट के आदेश पर उन्हें 30 अगस्त तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया गया है।

पटना सिविल कोर्ट में यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज केस को देख रहे वकील इमरान गनी ने बताया कि अनंत सिंह के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत सेक्सन -13 के तहत केस दर्ज किया गया है।लेकिन यह एक्ट किसी अभियुक्त पर तभी लगता है कि जब उस पर यह प्रमाणित होने लायक तथ्य हों कि वह शख्स आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हो। देशविरोधी गतिविधि में शामिल हो, किसी बैन संगठन का सदस्य हो जो देश के लिए खतरा हो उसी पर इस तरह के एक्ट  लगाए जाते हैं।


कोर्ट में जरा भी टिक नहीं पाएगा

उन्होंने बताया कि जहां अनंत सिंह मामले की जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें यह बात प्रकाश में आया है कि उनके खिलाफ भी यूएपीए एक्ट -13 के तहत केस दर्ज किया गया है।लेकिन सिर्फ हथियार,गोलाबारूद मिलने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।उन पर अबतक यह बात कहीं से निकलकर सामने नहीं आई है कि वे किसी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं या फिर देश विरोधी काम में लगे हैं या फिर किसी प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं।

ऐसे में पुलिस ने उन पर उक्त एक्ट के तहत केस दर्ज किया है लेकिन जहां तक मेरी समझ है उसके अनुसार कोर्ट में अनंत सिंह के खिलाफ लगा आरोप जरा भी टिक नहीं पाएगा।


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