बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

हवाईजहाज-ट्रेन से हथकड़ी-रस्सी लेकर दिल्ली रवाना हुई पटना पुलिस की टीम...अनंत सिंह को बिहार लाने की तैयारी

हवाईजहाज-ट्रेन से हथकड़ी-रस्सी लेकर दिल्ली रवाना हुई पटना पुलिस की टीम...अनंत सिंह को बिहार लाने की तैयारी

पटनाः हवाईजहाज- और ट्रेन से हथकड़ी-रस्सी लेकर पटना पुलिस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है।केस की आईओ लिपि सिंह और दानापुर के एएसपी अशोक मिश्रा हवाईजहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।जानकारी के अनुसार बाकी पुलिसकर्मी ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। शनिवार को विधायक अनंत सिंह को  दिल्ली से बिहार लाया जाएगा।फिर उन्हें बाढ़ की अदालत में पेश किया जाएगा।

बता दें कि मोकामा के बाहुबली  विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया ।दिल्ली पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई ।अनंत सिंह उजले रंग के कपड़े में दिख रहे  थे। साथ हीं वे एक लाल रंग का गमछा लिए हुए थे।


सरेंडर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने अनंत सिंह से पूछताछ की। इसके साथ ही कोर्ट ने आधे घंटे के भीतर अनंत सिंह की जानकारी देने को कहा था। बिहार सरकार के वकील साकेत कोर्ट पहुंचे और उन्होंने दिल्ली पुलिस को कस्टडी मिलने का विरोध किया। कोर्ट में अनंत सिंह ने ग्रेटर कैलाश-2 का पता दिया था। अनंत सिंह की सूचना नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उसके बाद अनंत को कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी में भेजा और बिहार पुलिस से मामले में पूरी जानकारी मांगी।  

हवाई जहाज से पटना लाए जाएंगे अनंत सिंह

अनंत सिंह को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली से हवाई जहाज से पटना लाया जाएगा। विधायक को लाने के लिए बिहार से पुलिस की टीम भेजी जा रही है, जिसमें डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस की कस्टडी में बाढ़ तक जायेंगे अनंत सिंह

अनंत सिंह के वकील ने कहा कि अदालत नें यह आदेश दिया है कि उन्हें पूरी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस बिहार ले जाए ताकि उन्हें बाढ़ की अदालत में पेश किया जा सके।उनके वकील ने बताया कि चूंकि बिहार पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं है इसलिए कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस हीं उन्हें सुरक्षित बाढ़ कोर्ट तक पहुंचायें।उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

Suggested News