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सभी पंचायतों में होगी दो-दो कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति, वित्त विभाग से मंजूरी के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

 सभी पंचायतों में होगी दो-दो कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति, वित्त विभाग से मंजूरी के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

PATNA : बिहार के पंचायतों में जल्द ही पंचायती राज विभाग ने 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति करने जा रही है। जिसके लिए विभाग से प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से सहमति के लिए भेजने की तैयारी है इसके बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। हर पंचायत कार्यपालक सहायक को छह हजार मानदेय दिया जाएगा।

हर पंचायत में होंगे दो दो पद

संविदा पर होनेवाली इन नियुक्तियों को लेकर पंचायती राज विभाग की मानें तो  राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों में दो-दो कार्यपालक सहायकों के पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतों में एक-एक कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर ही एक-एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। 

काम का दबाव होगा कम

विभागीय पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिये जाते हैं। इसलिए आरटीपीएस काउंटर के लिए एक अलग से कार्यपालक सहायक की तैनाती की जानी है। ताकि, आरटीपीएस काउंटर का काम प्रभावित न हो और नियमित रूप से यहां से लोगों को सेवा मिलती रहे। इससे काम का दबाव भी कम होगा

निकायों में शामिल पंचायतों के सचिवों की कार्यावधि खत्म
 विभाग के अनुसार किसी पंचायत क्षेत्र की नगरपालिका में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वैसी ग्राम कचहरी में कार्यरत सचिवों की कार्यावधि समाप्त समझी जाएगी। वैसे इन व्यक्तियो को नये नियोजन के समय पूर्व कार्यानुभव के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज का लाभ अवश्य प्राप्त हो सकेगा।

छह हजार मानदेय किया गया है तय

ग्राम कचहरी सचिवों को छह हजार महीना मानदेय मिलता है। नियमानुसार ग्राम कचहरी की कार्य अवधि तक के लिए कचहरी सचिवों का चयन होता है। नई कचहरी गठित होने पर सचिवों की संविदा स्वत: समाप्त हो जाती है। पर, राज्य सरकार चाहे तो नई कचहरी के लिए भी पूर्व से कार्यरत सचिवों की सेवा विस्तार का आदेश जारी कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत उक्त आदेश जारी किया गया है।


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