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स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए 72 घंटे के अंदर मिलेगी मंजूरी, राज्य सरकार ने बनाया नया नियम

स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए 72 घंटे के अंदर मिलेगी मंजूरी, राज्य सरकार ने बनाया नया नियम

News4nation desk : स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब सरकार वैसे लोगों को महज 72 घंटे के अंदर इंडस्ट्री लगाने की अनुमति देगी। यूपी सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया है। अब सिर्फ 72 घंटे में ही यूपी में एमएसएमई यूनिट (MSME Unit) लगाने की मंजूरी मिल जाएगी।

दरअसल अबतक उत्तर प्रदेश में कोई छोटी इकाई लगाने के लिए 29 अलग-अलग विभाग से मंजूरी लेना पड़ता है और इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही आप उद्यम लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास अब तक एमएसएमई से संबंधित कोई कानून नहीं था और उत्तर प्रदेश में अब तक केंद्रीय कानून के हिसाब से कामकाज हो रहा था।

अब योगी सरकार ने MSME यूनिट शुरू करने के लिए नया नियम बनाया है। जिसमें किसी भी निवेशक को जरूरी क्लीयरेंस पाने के लिए 1,000 दिन का समय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020 के मुताबिक किसी व्यक्ति को यूपी में उद्योग लगाने के लिए जिला स्तर के एक नोडल एजेंसी की मदद लेनी है।

जब आप इस नोडल एजेंसी के पास उद्योग लगाने से संबंधित अपना आवेदन जमा करेंगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा. उसके आधार पर आप अपनी यूनिट लगा सकते हैं।

 

 

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