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आरा कोर्ट परिसर में विस्फोट मामले में बड़ा फैसला, मास्टरमाइंड लंबू शर्मा को फांसी की सजा

आरा कोर्ट परिसर में विस्फोट मामले में बड़ा फैसला, मास्टरमाइंड लंबू शर्मा को फांसी की सजा

आरा : बड़ी खबर आ रही है बिहार के आरा से जहां आरा कोर्ट परिसर में विस्फोट मामले पर बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने मास्टरमाइंड लंबू शर्मा को फांसी की सजा दी है. वहीं अन्य 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिसमें कोर्ट ने लोजपा नेता व पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे, संजय सोनार और विजय शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया. 

बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था. उसमें बम लेकर यूपी की महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी. कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गया था. करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे. धमाके के बीच पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय भाग निकले थे.

इस मामले में पीरो के रहने वाले कुख्यात लंबू शर्मा व नोनार गांव के अखिलेश उपाध्याय सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच के क्रम में चांद मियां. नईम मिया व प्रमोद सिंह सहित अन्य के नाम आये थे.

बाद में जांच यूपी के डॉन ब्रजेश सिंह, यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक सुनील पांडेय तक भी पहुंची थी. इस मामले में सुनील पांडेय को जेल भी जाना पड़ा था. ब्रजेश सिंह की भी आरा कोर्ट में पेशी हुई थी लेकिन साक्ष्य के अभाव में पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की. मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला था.

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