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आर्म्स एक्ट में जेल में बंद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत

आर्म्स एक्ट में जेल में बंद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत

पटना: बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है. यहां आर्म्स एक्ट में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को जमानत मिल गई है. लोअर कोर्ट से जमानत की अर्जी ख़ारिज होने के बाद मंजू वर्मा ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की अदालत से आज जमानत मिल गई है. वे 20 नवंबर 2018 से जेल में बंद थीं. 

20 नवंबर को मंजू ने किया था सरेंडर

पुलिस ने मंजू वर्मा और पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। कई दिनों तक फरार रहने के बाद मंजू ने 20 नवंबर को मंझौल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इससे पहले चंद्रशेख वर्मा ने 29 अक्टूबर को सरेंडर किया था।

पुलिस को स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी मंजू

घर में बंदूक की गोली और कारतूस मिलने को लेकर पुलिस ने मंजू वर्मा से पूछताछ की थी। मंजू वर्मा की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसको लेकर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था

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