पटनाः यह खबर उनलोगों के लिए है जो हथियार लाईंसेस का आवेदन दिए हों लेकिन जिला दंड़ाधिकारी की तरफ से उनके आवेदन का निपटारा नहीं हुआ हो।जिन लोगों ने शष्त्र अनुज्ञप्ति के निष्पादन नहीं होने पर कोर्ट मे रिट याचिका दायर किए हों, उन मामले को समयबद्ध निपटारे को लेकर सभी डीएम को आदेश जारी किया गया है।आवेदन निबटारे के बाद केस को लोक अदालत में समाप्त किए जाने की योजना बनी है।
13 जुलाई को लोक अदालत
13 मई को बिहार में लोक अदालत लगेगी।जिसके माध्यम से शष्त्र अनुज्ञप्ति के वादों का निबटारा होगा।गृह विभाग ने बिहार के सभी जिला दंड़ाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने जिला के आयुध अधिनियम- आयुध नियमावली से संबंधित मामलों का विधिसम्मत निष्पादन करें और 13 मई तक हर हाल में रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दें।ताकि आगे इस पर समीक्षा की जा सके।
गृह विभाग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसमें शष्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित 56 केस पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। जबकि 393 केस पेंडिंग है।