पटना. त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो रही हत्या को लेकर बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया है।
बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार व बंदूक का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिला पदधिकारी को आदेश दिया है। शिविर लगाकर इन पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। इससे पहले पदधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों के आवेदन की समीक्षा करेंगे। फिर लाइसेंस जारी करेंगे।
सम्राट चौधरी ने बताया कि गृह विभाग के अनुमति के बाद सभी जिला के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त आवेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए हथियार का लाइसेंस का आदेश दिया गया है। इसको लेकर सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है।