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अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सस्पेंस, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पक्ष रखने से किया इंकार

अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सस्पेंस, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पक्ष रखने से किया इंकार

NEWS4NATION DESK :  जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के अनुच्छेद 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सूची में अनुच्छेद 35A का केस लिस्टेड नहीं है। वहीं कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर वहां की केवल चुनी हुई सरकार ही पक्ष रखेगी। मौजूदा प्रशासन इस मसले पर पक्ष नहीं रखेगा। 

कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रोहित कंसल ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 35A में बदलाव को लेकर जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इस मसले पर चुनी गई सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।  

अनुच्छेद 35A को लेकर कई तरह की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर के गर्वनर प्रशासन के मुख्‍य प्रवक्‍ता रोहित कंसल ने जम्‍मू कश्‍मीर की जनता से अपील की है कि वह भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी जम्मू-कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अनुच्छेद 35A को लेकर चर्चाएं हो रही थीं कि मोदी सरकार इसपर अध्यादेश लाकर बदलाव कर सकती है।

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