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दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल के नेता का हाथ, हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को बताया साजिशकर्ता और सक्रिय दंगाई

दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल के नेता का हाथ, हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को बताया साजिशकर्ता और सक्रिय दंगाई

DESK. फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा कि आप का नेता ताहिर हुसैन केवल एक साजिशकर्ता ही नहीं बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था. अदालत ने ताहिर पर आपराधिक साजिश, दंगा, घातक हथियार से लैस, डकैती, आग से शरारत या घर को नष्ट करने के इरादे से विस्फोटक पदार्थ रखने सहित विभिन्न अपराधों के मामले में आरोप तय करते हुए यह बात कही.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा, आरोपी ताहिर हुसैन मूकदर्शक नहीं था, बल्कि दंगों में सक्रिय भाग ले रहा था. वह गैरकानूनी सभा कर अन्य सदस्यों को दूसरे समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि दंगों से जुड़ी संबंधित घटना को एक सुनियोजित साजिश और व्यापक इंतजामों के साथ अंजाम दिया गया. ताहिर के भड़काने के बाद उसके उकसावे पर दंगाई और भी हिंसक हो गये और पत्थर फेंकने लगे. कुछ दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम आदि फेंक रहे थे. इसलिए उसके खिलाफ साजिश के अलावा दंगा-फसाद और आगजनी के आरोप तय किये गये हैं.

फ़रवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमे कई लोग मारे गये थे. कई लोग घायल हुए थे. इस दंगे में  आम आदमी पार्टी से जुड़े पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल था और ताहिर के घर से पेट्रोल बम फेंकते हुए युवकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. उस वक्त तक ताहिर को दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का खास कहा जाता था. हालांकि बाद में दंगो में नाम आने के बाद ताहिर से आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई. 


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