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अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

NEW DELHI : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से  बाहर आने  की संभावनाओं को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार-मंगलवार (24 या 25 जून) को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। 

 दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दिया था। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। इस फैसले के विरोध में लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 

जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

ASG एसवी राजू ने कहा, "आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिन में आएगा तथा जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है।


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