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सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पीएचडी अनिवार्य, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला

सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पीएचडी अनिवार्य, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला

NEW DELHI. एसआईसीटीई  नियमों के अनुसार 2010 के बाद सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है ।केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एआईसीटीई के नियमों के अनुसार 5 मार्च 2010 के बाद एसोसिएट प्रोफेसर पद जो भी अभ्यर्थी पाना चाहता है उसके पास पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा दायर 12 याचिकाओं को निस्तारित किया था ।हाई कोर्ट को आशंका थी कि सहायक प्रोफेसरों को पीएचडी डिग्री के अभाव में उन्हें पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष पुराने मामले का पटाक्षेप करते हुए आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष का समय देने वाली 2003 की अधिसूचना 2010 में स्वाभाविक तौर पर खत्म हो जाएगी ।इस प्रकार जो वह व्यक्ति जो बाद में पीएचडी की उपाधि लेते हैं वह केवल उस तिथि से विचार के पात्र होंगे जब उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। शीर्ष अदालत ने केरल हाई कोर्ट के इस निर्णय को रद्द कर दिया है।


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