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गलत इंजुरी रिपोर्ट दिखाकर अग्रिम जमानत लेने का प्रयास, हाईकोर्ट ने तीन अभियुक्तों पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, निचली अदालत में सरेंडर करने के भी आदेश

गलत इंजुरी रिपोर्ट दिखाकर अग्रिम जमानत लेने का प्रयास, हाईकोर्ट ने तीन अभियुक्तों पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, निचली अदालत में सरेंडर करने के भी आदेश

पटना. पटना हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में गलत इंजुरी रिपोर्ट कोर्ट को दिखाकर अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे तीन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सभी अभियुक्तों पर पच्चास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने तीनो अभियुक्तों को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के अंदर निचली अदालत में सरेण्डर कर दे। कोर्ट ने जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक को भी कहा कि अगर ये सभी अभियुक्त दो सप्ताह में निचली अदालत में सरेण्डर नही करते हैं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।

ये  मामला जहानाबाद जिला के शकुरबाद थाना अंतर्गत रुस्तमचक गांव का है। हत्या के प्रयास के मामले में शकुरबाद थाना कांड संख्या 95 /2020 इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इसी मामले में इन अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट की एक एकलपीठ ने धर्मेन्द्र कुमार एवं अन्य के अधिवक्ता और एपीपी झारखंडी उपाध्याय को सुनने के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश पर जहानाबाद के सिविल सर्जन द्वारा सही इंजुरी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।

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