AURANGABAD : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नगर थाना प्रभारी तथा आई ओ का वेतन रोकने का आदेश दिया है। औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल के चिकित्सा पदाधिकारी को सदेह उपस्थित होने का सम्मन भी जारी किया है।
गौरतलब है की आज औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने नगर थाना प्रभारी और दो वाद के आई ओ, को वेतन रोकने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 32/21 ओर 389/20 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र अभी तक परिषद मे प्रस्तुत नहीं किया गया है जो किशोर न्याय अधिनियम का अवहेलना है।
इस कारण से वाद के सुनवाई लंबित चली आ रही है। जिसके कारण आज परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों वादों के अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है। जिसकी एक एक कोपी आई ओ, थाना प्रभारी, आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा चूका है और जिसमे तत्काल वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।
वही कुटुंबा थाना के कांड संख्या 101/13 में भी सुनवाई करते हुए प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद को भी समन जारी किया है। जिसमे अविलम्ब 17/12/22 को मामले के सम्बंध में सदेह उपस्थित हो कर गवाही देने को आदेश दिया है।
औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट