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औरंगाबाद कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को पाया दोषी, 14 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

औरंगाबाद कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को पाया दोषी, 14 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

AURANGABAD : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 191/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त नीतीश कुमार को भादंसं 304 बी में दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त 16/10/19 से जेल में बंद हैं। 


उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी रंजू देवी की 22/08/19 को हत्या कर दिया था। आज इसके  सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 14/12/22 को  निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतका के चाचा नन्दु यादव मुरारपुर ढिबरा थे। 

उन्होंने कहा था कि दो लाख नगद, सोना के चैन , विदाई के समान देकर मई 2018 में धुमधाम से शादी की थी। शादी के कुछ माह बाद से दहेज की मांग होने लगी और अंत में घटना के अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी गांव वालों से मिली तो सदर अस्पताल औरंगाबाद देखने आया तो लड़के वाले मेरी भतीजी के लाश सदर अस्पताल औरंगाबाद में छोड़ कर फरार हो गए। 

इसके बाद अस्पताल में पहुंची पुलिस की टीम ने पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम करवाया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस साल बड़ी संख्या में दहेज हत्यारोपीयो को विभिन्न न्यायालयों में सज़ा सुनाई गई है फिर भी जिले में दहेज हत्या के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। 

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट 

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