औरंगाबाद कोर्ट ने थाना प्रभारी के वेतन में 5 हज़ार रूपये कटौती करने का दिया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

AURANGABAD : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 533/22 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान ओबरा थाना प्रभारी को न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 28/01/23 को कांड की दैनिकी, अपराधिक इतिहास और जख्म प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। 31 जनवरी को वाद दैनिकी प्रस्तुत किया गया था। पूरक जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का स्मार पत्र 06 फ़रवरी को भेजा गया।
लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा न्यायिक आदेश को अवहेलना करते हुए वांछित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसको लेकर थाना अध्यक्ष को शो कोज 13 फ़रवरी को भेजा गया था। लेकिन आज भी न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही कोर्ट में उपस्थित होकर शोकोज का जवाब ही दिया गया।
इस प्रकरण को न्यायालय ने आदेश का घोर अवहेलना माना है और थाना प्रभारी ओबरा के वेतन से 5000 रू कटौती का आदेश दिया है। इस आदेश की एक एक कॉपी आरक्षी अधीक्षक और जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजकर आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है।
औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट