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अवैध नर्सिंग होम को लेकर जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, एक सप्ताह में सभी फर्जी स्वास्थ्य संस्थान को बंद करने को कहा

 अवैध नर्सिंग होम को लेकर जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, एक सप्ताह में सभी फर्जी स्वास्थ्य संस्थान को बंद करने को कहा

खगड़िया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जिले में चल रहे, फर्जी नर्सिंग होम को बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि जिले में पंजीयन के लिए अब तक जितने फर्जी नर्सिंग होम/संचालित नर्सिंग होम के द्वारा विभाग में आवेदन दिया गया है। उन आवेदन का अवलोकन किया जा रहा है, इसके तहत नर्सिंग होम के मानक पूरा करने वाले नर्सिंग होम संचालक को निबंधन किया जायेगा। मानक पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग होम को बंद करवाया जायेगा, अगर प्रशासन की आदेश का अवहेलना की जाती है, तो वैसी स्थिति में वैसे नर्सिंग होम संचालक को 50 हजार से 2 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा।

 उन्होनें कहा कि जिले में 136 नर्सिंग/ क्लिनिक ने पंजीयन के लिए पिछले कुछ सालों में आवेदन दिया था, जहां जांच के दौरान 113 संस्थान ऐसे मिले, जिनमें मरीजों की सुविधाओं को लेकर व्यवस्था थी, जबकि 23 संस्थानो में कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इन सभी 23 संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है।

सबसे ज्यादा गोघसी अनुमंडल में अवैध क्लिनिक

डीएम ने बताया जिन 23 स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने के लिए कहा गया है, उनमें 14 सिर्फ गोघसी अनुमंडल में है, इनमें गोघसी, बेलदौर में 4-4, परबत्ता में 6 क्लिनिक शामिल हैं। उसी तरह खगड़िया, अलौली और चौथम में 3-3 केंद्रों को बंद करने के लिए कहा गया है। डीएम ने बताया कि यह वह संस्थान हैं, जिन्होंने पंजीयन के लिए आवेदन दिया था, कई ऐसे फर्जी क्लिनिक अब भी वैसे हैं, जिन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन कराए काम कर रहे हैं। ऐसे सभी अवैध क्लिनिकों की पहचान की जा रही है। जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी।  समय रहते अगर इन्होनें अपनी मानक को पूरा नहीं किया तो वैसे नर्सिंग होम को बंद करवा दिया जायेगा।

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