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आजम खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में दी अंतरिम जमानत, जानिए कब होंगे रिहा

आजम खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में दी अंतरिम जमानत, जानिए कब होंगे रिहा

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी. जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे. पीठ ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है.' आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं. 

हालांकि आजम खान के खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज हैं. यूपी के विभिन्न थानों में अलग अलग तरह के आरोपों जिसमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अनियमितता, पद का दुरुपयोग आदि से जुड़ा मामला है, उसमें आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज है. 


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