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लापरवाह 66 पुलिस अधिकारियों पर गैर-जमानती धारा में दर्ज हुआ है केस..फिर भी ठाट से थानेदारी कर रहे कई दरोगा-इंस्पेक्टर

लापरवाह 66 पुलिस अधिकारियों पर गैर-जमानती धारा में दर्ज हुआ है केस..फिर भी ठाट से थानेदारी कर रहे कई दरोगा-इंस्पेक्टर

पटनाः वैशाली में पांच दिन पहले लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी।वैशाली एसपी ने लंबित कांड़ों का चार्ज नहीं देने पर एक साथ 66 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करा दिया था।लेकिन एक बार फिर से अब बड़ा सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वैसे दरोगा,इंस्पेक्टर या डीएसपी पर कार्रवाई करेगी जो फिल्ड में थानेदार या एसडीपीओ के पद पर तैनात हैं?

खबर है कि पुलिस मुख्यालय के दबाव में वैशाली एसपी ने  केस का चार्ज नहीं देने वाले 66 पुलिस अधिकारियों पर केस तो दर्ज करा दिया लेकिन उसके बाद कार्रवाई धीमी हो गई है।बताया जाता है कि जिन अधिकारियों पर केस दर्ज की गई है उन्हें लंबित केस का चार्ज देने का रास्ता दे दिया गया है।बताया जाता है कि केस का चार्ज देने के बाद जांच में उन्हें क्लीनचिट दी जाएगी।

 आपको बता दें कि जिन अधिकारियों पर केस दर्ज की गई है उनमें कई आज भी एसडीपीओ और थानेदार की कुर्सी पर विराजमान हैं।उदाहरणस्वरूप अभय कुमार सिंह जो चुनाव से पहले हाजीपुर पुलिस जिला जिला में थे और बिना केस का चार्ज दिए हीं मोतिहारी पुलिस जिला भेजे गए और आज वे मोतिहारी नगर थाने का थानेदार की कुर्सी पर विराजमान हैं।इसके अलावे केस दर्ज हुए 66 अधिकारियों में कई ऐसे अधिकारी हैं जो बिना केस का चार्ज दिए थानेदार बने हुए हैं।

सभी 66 पुलिस अधिकारियों पर गैरजमानती धारा में  दर्ज है मुकदमा

लापरवाह पुलिस पदाधिकारियों पर गैरजमानती धारा 409   के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाजीपुर नगर थाना के थानाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने अपने बयान में लिखा है कि एसपी वैशाली के 17 जून को आदेश दिया था कि जो भी पदाधिकारी लंबित केस का प्रभार नहीं सौंपे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।उसके बाद स्वयं के बयान पर नगर थाने में पदस्थापित रहे और जिनपर कई केस का प्रभार था उऩके खिलाफ धारा 409 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है।

क्या कहते हैं जोनल आईजी

मुजफ्फरपुर के जोनल आईजी गणेश कुमार ने बताया कि लापरवाह अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है।अब केस का अनुसंधान जारी है।अनुसंधान  के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी जो अधिकारी थानेदार बन बैठे हैं उनपर क्या कार्रवाई होगी इस सवाल पर आईजी ने कहा कि जांच के बाद हीं अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

थानेदार के लिए गृह विभाग ने जारी की है अर्हता

बता दें कि अभी हाल में गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है ।संकल्प में थानेदार के लिए कई अर्हतायें निर्धारित की गई है।इन अर्हताओं में एक है कि जिस इंस्पेक्टर या दारोगा पर कोई गंभीर केस दर्ज हो उसे थानेदार की कुर्सी नहीं दी जाएगी।अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के वरीय अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। 

देखिए किन-किन डीएसपी पर दर्ज हुआ केस

सीबीआई में पदस्थापित डीएसपी नागेंद्र प्रसाद, डीएसपी अशोक प्रसाद और एसडीपीओ पंकज रावत पर केस दर्ज हुआ है।

इंस्पेक्टरसब इंस्पेक्टर और जमादार की लिस्ट

अभय कुमार सिंह, विजय महतो ,मनोज कुमार, कृष्ण मुरारी सिंह, मनोज कुमार, देवेंद्र प्रसाद, पंचम राय, धुरंधर सिंह, अरविंद कुमार, कुमार अमिताभ, अनंत कुमार सिंह, मदन सिंह, सरोज बाला, गिरीश कुमार सिन्हा, एसके झा, नरेश राय, धनंजय कुमार निर्दोष, कामेश्वर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, विकास कुमार, कालेश्वर टू डू, मोहम्मद अयूब, रामचंद्र राय, राम इकबाल पासवान, मदन मोहन सिन्हा, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, योगेंद्र बैठा, दया शंकर प्रसाद, अजय कुमार सिंह, ललन शर्मा, सत्येंद्र कुमार चौधरी, जगदीश प्रसाद, प्रेमचंद्र मिश्रा, किरण कुमारी, सुदामा राय, अशोक सिंह, संजय कुमार, विनय राम, जितेंद्र राम, गुप्तेश्वर सिंह, चंदन कुमार, मिथिलेश कुमार सिंह, रामदुलार सिंह, मुकेश, रामप्रवेश प्रसाद, दिलीप कुमार, प्रेम कुमार सिंह, मनोहर कुमार राम, आशीष मिश्रा, रघुनाथ सिंह, शशि भूषण, शंकर प्रसाद, प्रेम कुमार राय, नीरू कुमारी, हृदय नारायण सिंह, रामेश्वर प्रसाद सिंहस राजेश कुमार, प्रकाश ,ओम प्रकाश गुप्ता ,अवधेश सिंह, ब्रजेश कुमार, जनार्दन शर्मा, एवं शाहनवाज खां के विरुद्ध धारा 409 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए नगर थाना के थानाध्यक्ष ने खुद के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज किया है।


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