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होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर लगी रोक, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर लगी रोक, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA: होलिका दहन,होली और शब- ए-बरात को लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किया है .डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने संयुक्त आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों होली एवं शब ए बरात को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई.  बैठक में कई निर्णय लिये गए हैं। आदेश में कहा गया है कि होली की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे. उस वक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि आयोजन की अनुमति नहीं होगी. गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि शब-ए- बरात में भी कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे. साथ ही उनके लिए भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए. कब्रिस्तान प्रबंधन समितियां भी अपने स्तर से कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करें.

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