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बैंक नहीं कर सकता इनकार... जानिए कब और कैसे बदल सकते हैं कटे-फटे नोट

बैंक नहीं कर सकता इनकार... जानिए कब और कैसे बदल सकते हैं कटे-फटे नोट

हम सभी को अकसर फटे नोटों की समस्या से दो-चार होना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि फटे के साथ क्या करना चाहिए। जानिए कब और कैसे बदल सकते हैं आप फटे नोट।

बैंक में जाकर बदलें भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वे नकली न हों। इसलिए आप आसानी से निकटतम बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदलाव सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं।

सिक्के, छोटे नोट और कटे-फटे नोट को लेकर बैंकों की लगातार बढ़ती शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने सख्त कदम उठाए हैं। अब छोटे नोट देने या जमा करने से इनकार करने पर बैंक शाखा पर पांच लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। पांच शिकायतों के बाद ये दंड लगाया जाएगा।

रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर मानस रंजन महान्ति ने सिक्कों और कटे-फटे नोटों को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट शब्दों में बैंकों से कहा है कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। ये इस बात का संकेत है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे हैं।

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