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2000 का नोट लेने से बैंक या दुकानदार करे इनकार, तो ऐसे करें शिकायत, जल्द होगी कार्रवाई

2000 का नोट लेने से बैंक या दुकानदार करे इनकार, तो ऐसे करें शिकायत, जल्द होगी कार्रवाई

DESK: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला कर लिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को रिलीज के जरिए सूचना दी थी कि दो हजार के नोट को वापस लिया जा रहा है, लेकिन यह नोट 30 सितंबर 2023 तक मार्केट में वैध रहेंगे। वहीं आरबीआई के इस फैसले के बाद लोगों मे हड़कंप मचा है। सभी जल्द से जल्द अपने नोट को खपाने में लगे है। लोग दो हजार के नोट को लेकर खरीदारी करने जा रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं वह दो हजार की नोट लेने से इंकार करते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि आप पैसे भले दो दिन बाद दे दें लेकिन 2 हजार की नोट ना दें। वहीं आरबीआई ने अब नोट बदलने के लिए नियम बनाया है। जिसके तहत अगर कोई नोट लेने से इनकार कर रहा तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकतें हैं। 

दरअसल, रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे और इनका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकता है। ऐसे में बैंक या फिर कोई और 2000 रुपये के नोट को लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें दुकानदार दो हजार के नोट को लेने से मना कर रहे हैं। अगर आप भी खरीदारी करने जा रहे हैं और दुकानदार दो हजार के नोट को लेने से इनकार कर रहा तो आप उसकी शिकायत इस प्रकार कर सकते हैं। 

बता दें कि, आरबीआई के मुताबिक, अगर कोई दुकानदार या बैंक नोट लेने से इनकार कर रहा तो आप उसकी शिकायत रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर कर सकते हैं। वहीं आप बैंक मैनेजर से मिलकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। सभी बैंकों में शिकायत पुस्तिका रखी गई है। जिनमें आप अपनी शिकायत को लिख सकते हैं। दुकानदारों की शिकायत आप सबूत के साथ आरबीआई को कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहक रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।  इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना सर्विस से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए है। ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है।

बताते चलें कि, आज से सभी बैंकों में दो हजार के नोट को बदलने की प्रकिया शुरू हो गई है। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि नोट को सर्कुलर से बाहर नहीं किया गया है। साथ ही आरबीआई के गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। अभी 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, किसी भी ब्रांच में जाकर आसानी से 2000 के नोट बदल सकते हैं। 


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