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टिकारी बीडीओ वेद प्रकाश के त्वरित कार्रवाई से बाल विवाह की बलि चढ़ने से बच गई एक बेटी

टिकारी बीडीओ वेद प्रकाश के त्वरित कार्रवाई से बाल विवाह की बलि चढ़ने से बच गई एक बेटी

Gaya : जिले के टिकारी बीडीओ की त्वरित कार्रवाई से एक बच्ची बाल विवाह की बलि चढ़ने से बच गई। बीडीओ फौरन मौके पर पहुंच न सिर्फ शादी रुकवाई बल्कि उसके पिता से एक लिखित शपथ पत्र भी लिया। जिसमें पिता और उसके परिजनों ने लिखा कि कानून सम्मत अब अपनी बेटी की शादी बालिग होने के बाद ही करेंगे। 

दरअसल टिकारी बीडीओ वेद प्रकाश को चाईल्ड लाईन से सूचना मिली कि टिकारी प्रखंड के अलीपुर थाना क्षेत्र के डिहुरा गांव में एक नाबालिग बच्ची की शादी कराई जा रही है। सूचना मिलते ही बीडीओ ने इसकी सूचना एसडीएम मनोज कुमार को दी। 

उसके बाद वे एसडीएम और पुलिस के साथ मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच की। इस दौरान लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पायी गई। जिसके बाद दोनो अधिकारियों ने बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए लड़की के पिता, मां और दादा के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र लिया। स्वा लिखित शपथ पत्र में नाबालिग लड़की की शादी को तत्काल स्थगित करने और 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद बेटी की शादी करवाने की बात कही गई है। 

बीडीओ वेद प्रकाश ने कहा कि लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करना अपराध है। इसके लिए सरकार से कठोर कानून बनाये हैं। उन्होंने समाज के लोगों से बेटियों की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी करने की अपील भी की है।

    

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