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बेगूसराय में अनलॉक 2 में रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा धारा 144, डीएम ने दिया आदेश

बेगूसराय में अनलॉक 2 में रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा धारा 144, डीएम ने दिया आदेश

BEGUSARAI : बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत आवश्यक कार्यों को छोड़कर रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने से निषेध किया गया है. 

जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं ओ.पी.अध्यक्ष को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु निदेशित किया है. 

कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु आदेश के आलोक में गृह विभाग, बिहार सरकार दवारा निर्गत आदेश के तहत जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा दवारा बेगूसराय जिले में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम नियंत्रण के उद्देश्य से अनलॉक-2 के संदर्भ में निम्न आदेश निर्गत किए गए हैं. 

जिले में कन्टेन्मेन्ट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सभी शॉपिंग मॉल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियों/चालकों एवं ग्राहकों/सवारियों के दवारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा. संबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों को प्रवेश वर्जित रखना सुनिश्चित करें. जिला प्रशासन/पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

बेगूसराय से कृष्णा की रिपोर्ट 


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