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भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को नहीं मिला तलाक, पत्नी का आरोप दो बार कराया गर्भपात, कोर्ट का अहम निर्देश

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को नहीं मिला तलाक, पत्नी का आरोप दो बार कराया गर्भपात, कोर्ट का अहम निर्देश

पटना: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए अभी इंतजार करना होगा. गुरुवार को आरा फैमिली कोर्ट में हुई तलाक के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान पवन और ज्योति दोनों का आमना सामना हुआ. आरा के फैमिली कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों ने न्यायाधीश के समक्ष अपनी अपनी बातें रखीं. हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें फ़िलहाल सुलह करने का सुझाव दिया है. 

दरअसल, फर्स्ट काउंसिलिंग के लिए पहुंचे पवन और ज्योति ने अपने अपने तर्क रखे. जहाँ पवन ने कहा कि वे ज्योति के साथ नहीं रहना चाहते. वे ज्योति से तत्काल तलाक चाहते हैं. वहीं ज्योति ने कोर्ट को अपनी आपबीती सुनाते हुए पवन पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि पवन से शादी के बाद ही दोनों के रिश्ते खराब रहे. हालांकि ज्योति ने कहा कि वह पवन सिंह के साथ रहने को तैयार है लेकिन उसे अपनी जान का भी खतरा है. 

ज्योति ने कथित आरोप लगाया कि उसका दो बार गर्भपात कराया गया. उसने कहा कि उसे डर है कि अगर वह पवन के साथ रहती है तो उसका हाल भी पवन पहली पत्नी की तरह करे. दरअसल पवन सिंह की पहली पत्नी की मौत हुई थी जिसे लेकर कई प्रकार की अटकलबाजी हुई थी. 

कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने दोनों को अपने चैंबर में थोड़ी देर बैठाकर काउंसिंग किया. फैमिली न्यायालय के प्रधान नयायाधीश त्रिभुवन यादव ने दोनों पक्षों को सुना. प्रधान न्यायाधीश से पवन सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को रखने को हरगिज तैयार नहीं हूं. वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि हम रहने को तैयार है. लेकिन, मेरे जान का भी खतरा है.प्रधान नयायाधीश ने कहा कि दो ही बाते शेष रह गयी है. पहला दोनों आपस में सहमति के आधार पर एक मुश्त सेटेलमेंट राशि पर दोनों अलग हो जाये. वहीं, दूसरा विकल्प कोर्ट में मेरिट पर सुनवाई हो. कुटुंब न्यायालय में पार्ट काउंसलिंग के लिये 21 जून 2022 को अगली तिथि निर्धारित की है. 



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