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कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला में हुई बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने दो बड़े व्यवसाइयों को सुनाई चार साल करावास की सजा

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला में हुई बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने दो बड़े व्यवसाइयों को सुनाई चार साल करावास की सजा

दिल्ली. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला में कोर्ट ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के दो निदेशकों महेश अग्रवाल और निर्मल अग्रवाल को चार साल की सजा सुनाई है. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई गुरूवार को दिल्ली कोर्ट में हुई. कोर्ट ने दोनों को ओडिशा में पटरापारा कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषियों पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने कंपनी और उसके दो निदेशकों, निर्मल कुमार अग्रवाल और महेश कुमार अग्रवाल को यह कहते हुए दोषी ठहराया कि उन्होंने अपने पक्ष में कोयला ब्लॉक का आवंटन करवाने के सिलसिले में कोयला मंत्रालय को धोखा देने के लिए षड़यंत्र रचा.

दोनों के खिलाफ कई प्रकार की अनियमितता बरतने का आरोप लगा था. इसे लेकर दोनों को अभियुक्त बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज दिया गया. कोर्ट में दायर आरोपत्र के अनुसार दोनों को अनियमितता में संलिप्त बताया गया. लम्बे समय तक चली सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने चार साल कारावास की सजा सुनाई. 


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