पटना हाई कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस एन के पांडेय की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया.
हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया. ये मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा. इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 जुलाई,2024 को की जाएगी.