पटना. बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को बताया कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के उपरांत नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा ही महत्वपूर्ण संचिका कागजात रोकड़पंजी वित्तीय लेन देन आदि कार्य कर सकते हैं. पंचायत के पूर्व के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किसी प्रकार का वित्तिय लेन देन को अवैध मना जाएगा.
उन्होंने कहा कि अगर राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना मिलती हैं तो उनके खिलाफ विधिसम्मत उचित कार्रवाई होगी. चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिलों से प्राप्त आकड़े के अनुसार अद्यतन नव गठित (wimc)के मात्र 30 प्रतिशत वार्डो का ही लेखा जोखा एवं अन्य अभिलेखों का हस्तातंरण किया गया है.
उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख रखाव में बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसे बर्दास्त नहीं किया जा सकता हैं। चौधरी ने कहा कि गडबड़ी करने को के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी.