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बड़ी खबर : निर्भया के दोषियों का क्यूरेटिव पिटिशन खारिज, अब सिर्फ बचा है यह विक्लप

बड़ी खबर : निर्भया के दोषियों का क्यूरेटिव पिटिशन खारिज, अब सिर्फ बचा है यह विक्लप

NEWS4NATION DESK : अभी-अभी राष्ट्रीय राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां निर्भया के दो दोषियों विनय शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्टसे खारिज हो गई है। 

क्यूरेटिव पिटिशन पर आज जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण ने चैंबर में सुनवाई की। पांचों जजों ने इस पिटिशन को खारिज कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद अब दोषियों के पास सिर्फ राष्ट्रपति से दया याचिका की अपील का विकल्प बचा है। 

बता दें निर्भया हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाए चार में दो दोषियों विनय शर्मा और मुकेश सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की गई थी। क्यूरेटिव पिटिशन में अपनी युवावस्था का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट ने इस पहलू को त्रुटिवश अस्वीकार कर दिया है। 

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितयों, उसके बीमार माता-पिता सहित परिवार के आश्रितों और जेल में उसके अच्छे आचरण और उसमें सुधार की गुंजाइश के बिंदुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और जिसकी वजह से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है।
 
 
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के बाद इसके 3 जजों की बेंच ने रेप और मर्डर से जुड़े कम से कम 17 मामलों में दोषियों की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील की है। याचिका में इस फैसले को कानून की नजर में गलत बताते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाद के फैसलों में निश्चित ही कानून में बदलाव करके उसके जैसी स्थिति के अनेक दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया है।

बता दें कि पटियाला हाउस अदालत ने 22 जनवरी को दोषियों को फांसी पर लटकाने का डेथ वॉरंट जारी किया था। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वॉरंट जारी होने के बाद दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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