NEWS4NATION DESK : टाटा समूह के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे साइरस मिस्त्री एकबार फिर से अध्यक्ष पद संभालेंगे। टाटा समूह के साथ पिछले तीन साल से चल रही जंग में उन्हें बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने उन्हें टाटा संस का कार्यकारी अध्यक्ष बहाल करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि मिस्त्री की जगह कार्यकारी चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति अवैध है। मिस्त्री को फिर से कार्यकारी अध्क्ष के पद पर बहाल किया जाए। बहाली का आदेश चार हफ्ते के बाद प्रभावी होगा। टाटा संस इस अवधि में निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा की मिस्त्री के खिलाफ कार्रवाई उत्पीड़नकारी थी। न्यायाधिकरण ने रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट को सालाना बोर्ड बैठक में दखल से मना किया है। साथ ही टाटा संस को मिस्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश भी दिया।
वहीं अपीलीय न्यायाधिकरण ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए टाटा संस को पब्लिक फर्म से बदलकर प्राइवेट फर्म बनाने की कार्रवाई को भी रद्द कर दिया।
बता दें साइरस मिस्त्री को अक्तूबर 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद मिस्त्री राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण गए थे।