पटना. पटना हाईकोर्ट में राज्य में एएनएम नियुक्ति के मामलें पर 2 अप्रैल,2024 को अंतिम रूप से सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए एएनएम नियुक्ति से सम्बन्धित घोषित नही करने का मौखिक निर्देश दिया है। इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट की जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था।हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया। इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर,2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया।इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई ।
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर ,2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि एएनएम की प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हो।
पटना हाइकोर्ट में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई ।इस पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अंतिम रूप से सुनवाई की तिथि 2 अप्रैल,2024 तय की है।