NEWS4NATION DESK : कर्नाटक के अयोग्य घोषित केए विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनके चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव (Election) लड़ने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी 15 अयोग्य विधायक 5 दिसंबर को आने वाले चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं।न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी।
बता दें विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधानसभा मेंएच डी कुमारस्वामी सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद विधानसभा में विश्वास मत्र प्राप्त करने मे विफल रहने पर कुमारस्वमी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, भाजपा के बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन हुआ था। वहीं इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पहले 21 अक्टूबर को 15 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अदालत में मामला लंबित रहने के कारण इसे 5 दिसंबर तक टाल दिया गया था।
कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने हाल में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख स्थगित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था। इन विधायकों का कहना था कि उनकी याचिकाओं पर न्यायालय का निर्णय आने तक निर्वाचन आयोग को इन सीटों पर चुनाव नहीं कराने चाहिए. अयोग्य घोषित विधायकों की दलील थी कि सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना उनका अधिकार है और अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और इससे प्रतिशोध झलकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य घोषित किये गए विधायकों के लिए इस उपचुनाव में अब चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।