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बड़ी खबर : पटना के ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस को तोड़ने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, नीतीश सरकार से मांगा जवाब

बड़ी खबर : पटना के ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस को तोड़ने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, नीतीश सरकार से मांगा जवाब

पटना. पटना हाईकोर्ट ने पटना के चर्चित सुल्तान पैलेस, जिसे अभी परिवहन भवन के नाम से जाना जाता है, को ध्वस्त करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते सुल्तान पैलेस को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा। 

इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है और लगभग सौ साल पुराना हैं।

ऐसे भवन के देखभाल और उसे सही स्थिति में रखने की जगह उसे तोड़े जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जो सही नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि सौ साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक को क्यों तोड़ने का निर्णय लिया गया है।कोर्ट ने इस जनहित याचिका में उठाए गए मामला की सराहना करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का मोहलत दिया।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 1दिसम्बर, 2022 को होगी।


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