बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बड़ी खबर : बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल हाईकोर्ट ने किया इंकार

बड़ी खबर : बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल हाईकोर्ट ने किया इंकार

Patna : अभी-अभी राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। ऐसे में इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है।

उक्त याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब 8 जून 2020 को विज्ञापन निकाला गया तो राज्य सरकार कैसे 23 नवंबर 2020 को कटऑफ डेट कह रही है। कोर्ट ने कहा कि 8 जून 2020 तक सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। 

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। 

Suggested News