Patna : कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने लिया एहतियात तौर पर बड़ा फैसला लिया है। वहीं राजधानी के लोगों से इस फैसले पर अमल करने की अपील की है।
प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लिए गए फैसले में ये निम्न बातें शामिल है...
*खुदाबख्श लाइब्रेरी में 31 मार्च तक प्रवेश निषेध।
*सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी को भी 31 मार्च तक किया गया बंद।
*जिला एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्रतिदिन होगी मात्र 10 मामलों पर सुनवाई।
*प्रत्येक मामले की सुनवाई में मात्र दो व्यक्ति ही रहेंगे उपस्थित।
*कक्ष में एक साथ नहीं रहेंगे 5 से अधिक व्यक्ति।
*बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के लिए कंपनी सेक्रेटरी, लेखापाल, आशुलिपिक एवं मैनेजर पद हेतु शनिवार को आयोजित अंतर्वीक्षा हुआ स्थगित।
वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्रतिदिन अधिकतम 10 मामलों की सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा है कि सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के तौर पर जाए औरसामान्य मामलों की सुनवाई बाद में होगी
परिवादी को अगली तिथि की सुनवाई की सूचना दूरभाष के माध्यम से अग्रिम संसूचित किया जाएगा। लोक शिकायत की सुनवाई में आयुक्त ने लोक प्राधिकार एवं परिवादी को ही उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही लोक शिकायत की सुनवाई संबंधित कार्यालय में दो शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। प्रथम शिफ्ट मे पांच परिवादी के मामले की सुनवाई की जाएगी तथा दूसरे शिफ्ट में पन: पांच मामले की सुनवाई की जाएगी।
बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के लिए संविदा पर नियोजन हेतु आयुक्त कार्यालय में शनिवार को कंपनी सचिव,लेखापाल, आशुलिपिक एवं मैनेजर पद पर संविदा पर नियोजन हेतु आयोजित होने वाली अंतर्वीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने पटना प्रमंडल के सभी नागरिको से कोरोना वायरस के प्रति एहतियात बरतते हुए अनावश्यक यात्रा नहीं करने तथा किसी स्थान पर भीड़-भाड़ नहीं लगाने की अपील की है।
विवेकानंद की रिपोर्ट