पटना. बड़ी खबर पटना से आ रही है। हाईकोर्ट ने पटना के राजीव नगर के लोगों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।इस मामले में 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड के एमडी से पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कल 3 जुलाई, 2022 को ज़िला प्रशासन ने सुबह में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी मशीन ले कर अतिक्रमण हटाने गए। इस क्रम में काफी तनाव और पत्थरबाजी हुई। आज इस मामले में पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में किया गया। कोर्ट ने अगले आदेश तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 6 जुलाई, 2022 को सुनवाई की तिथि तय की है।
वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसबी के मंगलम ने बताया कि कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसके आधार पर गिरफ़्तारी नहीं होगी और फिलहाल कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।
पटना जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राजीव नगर में बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने 40 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया तथा लगभग 95 संरचनाओं को तोड़ दिया। तोड़ी गई संरचनाओं में अधिकांश चहारदीवारी एवं निर्माणाधीन मकान थे। 75 संरचनाओं को पूरी तरह से एवं 20 संरचनाओं को आंशिक रूप से तोड़ा गया। इस दौरान स्थानीय और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक, एक महिला पुलिसकर्मी एवं एक अन्य पुरुष पुलिसकर्मी को चोटें आयी।
वहीं वहां बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो भी पहुंचे। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई। दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह एवं सचिव सहित 25 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पांच वाहन भी जप्त किया गया है।