NEWS4NATION DESK : अभी-अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस बावत केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि तीन तलाक को अपराध बनाए जाने पर कई मुस्लिम धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं। इस कानून के तहत ऐसा करने के जुर्म में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
तीन तलाक को लेकर बने नये कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ 4 याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
याचिका में कहा गया है कि इस कानून से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। याचिका में मुस्लिम महिला (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019 को अंसवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
वकील एजाज मकबूल के माध्यम से दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि मुस्लिम शौहर द्वारा बीवी को इस तरह से तलाक देने को पहले ही अमान्य और गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है। इसलिए इस कानून की कोई जरूरत नहीं है।