NEWS4NATION DESK : सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरबीआई द्वरा क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बाद अब देश के सभी बैंक इसका लेन-देन शुरू कर सकते है। वहीं अब भारतीय भी Bitcoin जैसीक्रिप्टोकरेंसी खरीद और बेच सकेंगे।
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में कारोबार करने से मना कर दिया था।
क्या है मामला
दरअसल आरबीआई के इस सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई द्वारा कहा गया कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है।
जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। आरबीआईने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लांड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।
क्या है क्रिप्टोकरेंसी
बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस करेंसी में कूटलेखन तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है।
हालांकि इसकी एक बड़ी खामी भी है। क्रिप्टोकरेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है।