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प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, राज्य सरकार मजदूरों के लिए करे यह व्यवस्था

प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, राज्य सरकार मजदूरों  के लिए करे यह व्यवस्था

NEWS4NATION DESK : कोरोना महामारी को लेकर 24 मार्च से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है।  

लॉकडाउन  की वजह से काम-धंधा बंद हो गया है और ये अपने-अपने  घरों  को लौटने को विवश हैं। वे पैदल और अन्य साधनों से अपने -अपने राज्य  वापस लौट रहे है।

इधर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से महानगरों से पैदल और साइकिल पर अपने अपने घर की ओर जा रहे कामगारों की दयनीय स्थिति के बारे में मीडिया की तमाम खबरों का स्वत: ही पिछले दिनों  संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस स्थिति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस जारी था। जिसके जवाब के  लिए आज की तिथि मुकर्रर की थी। 

आज  उसी मामले पर सुनवाई  करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। 

कोर्ट ने राज्य  सरकारों को आदेश  देते  हुए कहा है कि श्रमिकों के अपने प्रदेश लौटने में जो रेल और बस भाड़ा लग रहा है उसे   राज्य  सरकार वहन करें।  वहीं जिस राज्य से  श्रमिक वापस लौट  रहे है। उस राज्य की सरकार इनके रास्तें की भोजन-पानी की व्यवस्था  करे।  

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