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बिहार के DGP एसके सिंघल की समझ पर कोर्ट में उठा बड़ा सवाल, IPS आदित्य मामले में तीखे सवालों से घिरे पुलिस प्रमुख

बिहार के DGP एसके सिंघल की समझ पर कोर्ट में उठा बड़ा सवाल, IPS आदित्य मामले में तीखे सवालों से घिरे पुलिस प्रमुख

पटना. बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की समझ पर शुक्रवार को पटना की अदालत में सवाल किया गया। चीफ जस्टिस के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित और फरार चल रहे IPS आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी सिंघल को लेकर वकीलों ने तीखे सवाल दागे। आदित्य कुमार के वकील ने डीजीपी सिंघल और पुलिस मुख्यालय पर सवाल किया कि कोई अनजान शख्स 40 बार आपसे चीफ जस्टिस का नाम लेकर डीजीपी से बात करता है। लेकिन, यह कैसे जरूरी नहीं समझा गया कि बात करने वाले व्यक्ति की सत्यता क्या है? डीजीपी के पास ही बिहार के स्पेशल ब्रांच जैसी पुलिस एजेंसी है, उसके बाद भी संदेहास्पद फोन कॉल की जांच क्यों नहीं कराई गई? 

ADJ-21 राज विजय सिंह की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मामले में कई प्रकार के तीखे सवाल किये गये। विशेषकर डीजीपी जैसे पद पर रहते हुए इस प्रकार का कॉल का मामला सामने आने पर उसकी जांच नहीं कराने पर सवाल किया गया। आदित्य कुमार के वकील एसडी संजय ने DGP और पुलिस मुख्यालय के ऊपर सवाल उठाया।

वहीं आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की ओर से केस डायरी जमा नहीं होने के मुद्दे पर भी अधिवक्ता ने कार्यशैली पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को जब 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी तब भी EOU ने केस डायरी कोर्ट में जमा ही नहीं की। उन्होंने केस की जांच पर ही सवाल उठा दिया। कोर्ट से कहा कि आखिर ये एजेंसी किस तरह की जांच कर रही है? किस तरह के सबूत जुटाई है? जिसे ये कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पा रही है? बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की नई तारीख तय की है।

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