पटना. हाईकोर्ट ने 15 सितंबर 2021 के बाद सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि वैसे परिवार जो किसी कारणवश 15 सितंबर 2021 के बाद वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए, अपने परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए मुकदमा संबंधित जिले के जिला न्यायालय में दायर नही किये हैं, वे अब वहां दायर कर सकते हैं।
कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 11 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचित अधिसूचना संख्या 683 एवम 684 के लागू करने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नई अधिसूचना के बाद घटित किसी भी घटना के मुआवजा के लिए नया मुकदमा पूर्व के न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजय करोल संजय करोल की खंडपीठ ने रेनू देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन- 1) नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें यह कहा गया है कि अधिसूचित किए जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं के मुआवजा बाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन -1) नियमावली 2021 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।