बिहार सरकार के पूर्व मंत्री की बहू को मिली बड़ी राहत, बेला गोलीकांड में गिरफ्तारी पर लगी रोक...

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री की बहू को मिली बड़ी राहत, बेला ग

PATNA: पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू को बड़ी राहत मिली है। बेला गोलीकांड में जिला जज की अदालत ने पूर्व मंत्री की बहू रुपा शर्मा की गिरफ्तार पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा नीतीश कुमार की सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं। दरअसल, बुधवार को रूपा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नो कोरेसिव स्टेप का आदेश दिया। कोर्ट ने बेला थाने की पुलिस से घटना में घायल हुई महिला कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा के जख्म का प्रतिवेदन और केस डायरी तलब की है।

वहीं मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। आरोप है कि रूपा शर्मा ने संस्कृति वर्मा पर दस लाख की सुपारी देकर गोली चलवाई थी। संस्कृति वर्मा ने रूपा शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्कृति का पति रूपा शर्मा के वाहन शोर रूम में काम करता था। दोनों के बीच संबंध होने का आरोप संस्कृति ने लगाया है।

रूपा शर्मा की ओर से जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर सिन्हा, वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर व पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। इस अर्जी पर सुनवाई के क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने यह रोक लगाई है। बता दें कि, बेला थानाध्यक्ष रंजना वर्मा की अर्जी की सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) विनय कुमार के कोर्ट ने रूपा के विरुद्ध वारंट जारी किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी व अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के कारण पुलिस फिलहाल इस वारंट का तामिला नहीं करा सकेगी।

मालूम हो कि, 25 जून को लगभग 10:10 बजे बेला फेज-एक के एक मसाला फैक्ट्री के निकट बाइक सवार तीन बदमाशों ने पीछा कर संस्कृति को तीन गोलियां मारी थीं। वह उस समय मिठनपुरा थाना के भारत माता चौक स्थित आवास से स्कूटी से अपने ऑफिस जा रही थी। उसने कार शोरूम की मालकिन व पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा को नामजद आरोपित बनाते हुए बेला औद्योगिक थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें रूपा शर्मा पर गोली मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।