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लीज आवंटन केस में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द

लीज आवंटन केस में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द

Desk. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध रूप से खनन पट्टे दिये जाने वाली याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को सुनावई योग्य माना था।

मामले में सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनाया। दरअसल, शिवशंकर शर्मा नामक एक पिटीशनर ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।

ये है मामला

शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन के वकील की दलील को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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