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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का रिहा करने का आदेश, 31 साल काट चुका है सजा

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का रिहा करने का आदेश, 31 साल काट चुका है सजा

DESK. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में पिछले 31 साल से जेल में बंद एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. पेराविलन ने मानवीयता के आधार पर छोड़े जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी. इस पर कोर्ट ने पेराविलन की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया. दरअसल, जेल में अच्छे बर्ताव के चलते उसे छोड़ने की बात कही जा रही है. जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने धारा 142 का हवाला देते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया. 

21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हुई थी. पेरारिवलन राजीव गांधी की हत्या से जुड़े प्रमुख 7 दोषियों में से एक है. तमिलनाडु के जोलारपेट्टई का रहने वाले पेरारिवलन को 1991 में जब राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया. उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. दरअसल जिस आत्‍मघाती बम से राजीव गांधी की हत्‍या की गई थी उसके लिए मुख्य आरोपी शिवरासन को 9 वोल्‍ट की बैटरी पेरारिवलन ने ही खरीदकर दी थी. 


कई वर्षों तक जेल में बिताने वाले पेरारिवलन को पहले टाडा कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा सुनाई थी. इस पर उसने दया याचिका लगाई थी, लेकिन उसमें देरी के चलते पेरारिवलन की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया. अब 31 साल बाद कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया है. इस मामले में राजीव गांधी के परिवार के लोगों की ओर से पहले ही हत्यारों के लिए दया करने की बात कही जा चुकी है. 


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