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बिहार के इन 2 जिलों के जमीन विक्रेता-क्रेता को बड़ी राहत, मुक्ति प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी

बिहार के इन 2 जिलों के जमीन विक्रेता-क्रेता को बड़ी राहत, मुक्ति प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी

PATNA : बिहार के 2 जिलों के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दोनों जिलों के किसानों को अब जमीन की खरीद बिक्री के लिए चकबंदी पदाधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। दोनों जिलों के 239 मौजों के किसान या जमीन क्रेता-विक्रेता को बड़ी झंझट से राहत मिली है. 

यह 2 जिले हैं रोहतास और कैमूर जहां के 239 मौजों के किसानों को राहत दी गई है। इन मौजों में चकबंदी निदेशालय द्वारा चकबंदी अधिसूचित था लेकिन कर्मियों की कमी की वजह से वह काम नहीं हुआ। अब इन 239 मौजों के जमीन विक्रेता को चकबंदी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने चकबंदी निदेशालय के मुक्ति प्रस्ताव को सहमति दे दी है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि सर्वेक्षण के बाद और नई तकनीक से इन मौजों में चकबंदी का काम पूरा किया जाएगा।

 बता दें कि जब किसी मौजा में चकबंदी निदेशालय चकबंदी अधिसूचित करता है तो वहां कोई भी किसान जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। शादी-विवाह या बीमारी के इलाज जैसे महत्वपूर्ण वजह से ही जमीन बिक्री की इजाजत दी जाती है। ताकि वह चक खंडित नहीं हो। चकबंदी अधिनियम में निबंधन अनुमति से मुक्ति का प्रावधान है। निदेशालय में कर्मियों की कमी की वजह से इन जगहों पर काम नहीं हो रहा था। वहां के रैयतों द्वारा अनुमति से मुक्ति के लिए लगातार अनुरोध किया जा रहा था। इस आलोक में चकबंदी निदेशालय ने रोहतास के चकबंदी उपनिदेशक से प्रस्ताव मांगा था । इसके बाद सरकार ने उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। चकबंदी निदेशालय के संयुक्त निदेशक नवल किशोर ने कहा कि एक-दो दिनों में उपनिदेशक रोहतास और संबंधित चकबंदी पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश निर्गत किया जाएगा ।

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