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बिहार सरकार का फैसला, तेजाब पीडित महिलाओं को अब 10 लाख का मुआवजा

बिहार सरकार का फैसला, तेजाब पीडित महिलाओं को अब 10 लाख का मुआवजा

PATNA: बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैराज्य सरकार ने तेजाब हमले के साथ ही दुष्कर्म पीडि़त महिलाओं की सहायता के लिए गठित 'पीडि़त महिला अनुग्रह कोष' की राशि में वृद्धि कर दी है। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने भी सहमति दे दी है।जानकारी के अनुसार कोष में वृद्धि के बाद यदि कोई महिला तेजाब हमले की शिकार होती हैं तो उन्हें सरकार की ओर से सात लाख रुपये की बजाय दस लाख रुपये तक की सहायता मुहैया कराई जाएगी।

सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में 5 से 10 लाख तक की सहायता

 यदि महिला सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होती है तो वैसी स्थिति में उसे सरकार की ओर से 5 से 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। दुष्कर्म का शिकार होने पर पीडि़त महिला को चार से सात लाख रुपये तक की सहायता मुहैया कराई जाएगी।

 यदि महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार होता है तो संबंधित पीडि़त को चार से सात लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यदि ऐसे किसी मामले में महिला के शरीर का कोई अंग 80 प्रतिशत तक स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होता है तो वैसी स्थिति में पीडि़त को दो से पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

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