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नीतीश कैबिनेट ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा घटाई, जानिए अब कितनी रहेगी वैलिडिटी

नीतीश कैबिनेट ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा घटाई, जानिए अब कितनी रहेगी वैलिडिटी

PATNA: नीतीश कैबिनेट ने प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता की समय को घटा दिया है। पहले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि 1 वर्ष थी जिसे घटाकर अब 6 महीने कर दिया गया है। परंतु BS-4 या इससे अधिक मानक वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि 12 माह होगी। इसके साथ ही अधिकृत एजेंसी द्वारा ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।इस संबंध में आज बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों की स्थापना ऐसे स्थलों पर किया जाना आवश्यक है जहां वाहनों का अधिकतम आवागमन होता है। ऐसे स्थलों पर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करने को लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है।आम जनों को आसानी से वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की लाइसेंस मिल सके या नवीनीकरण आसानी से हो सके इस हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

 बता दें कि पहले वाहन प्रदूषण जांच केंद्र पर मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल अथवा ऑटोमोबाइल अभियंत्रण डिग्री धारी को वाहन प्रदूषण जांच केंद्र पर रखा जाना आवश्यक था किंतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की पर्याप्त संख्या में वृद्धि हो सके इस हेतु इंटरमीडिएट व्यक्ति को वाहन प्रदूषण जांच केंद्र पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

 इसके साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक वाहनों की जांच की जा सके। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना के लाइसेंस आवेदन शुल्क में कमी कर दिया है।


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