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बिहार कैडर के IAS अफसर 'सस्पेंड' रहेंगे, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश

बिहार कैडर के IAS अफसर 'सस्पेंड' रहेंगे, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता को आगे भी निलंबित रखने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. 22 अप्रैल को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक हुई। मीटिंग में डॉ जितेंद्र गुप्ता के निलंबन की समीक्षा की गई. समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा निलंबित होने के बाद निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया. साथ ही निलंबन आदेश के पूर्व के आदेश में मनमाने तौर पर नागालैंड सरकार में योगदान किया जो घोर लापरवाही को दर्शाता है।  

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि डॉ. जितेन्द्र  उन्हें निलंबन मुक्त होने और उसके बाद जो आदेश मिलता उसके बाद ऐसा करना चाहिए था.निलंबन समिति ने उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की . बता दें डॉ. जितेंद्र गुप्ता 2013 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उनकी सेवा अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर नागालैंड संवर्ग में दी गई है.

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 सितंबर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने उन्हें नागालैंड कैडर दिया था. लेकिन उन्होंने वहां योगदान नहीं किया. वे लंबे समय से अनुपस्थित रहे। इस तरह से सरकार के आदेश की अवहेलना की. भारत सरकार की सूचना पर बिहार सरकार ने 1 नवंबर 2021 को आईएएस अफसर को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पटना आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया। लेकिन उन्होंने इस जगह पर योगदान नहीं किया। इसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। 

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