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बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त ने विद्युत कंपनी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का दिया आदेश, सूचना नहीं देने पर आयुक्त सख्त

बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त ने विद्युत कंपनी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का दिया आदेश, सूचना नहीं देने पर आयुक्त सख्त

PATNA:  बिहार में अफसरशाही इस कदर बढ़ी है कि सूचना के अधिकार कानून का कोई मतलब ही नहीं रहा। अधिकारी सूचना देना ही नहीं चाहते। एक ऐसे ही मामले में मुख्य सूचना आयुक्त ने साउथ बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश दिया है। 

मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश

मुख्य सूचना आयुक्त एन. के.सिंह ने विलंब से सूचना उपलब्ध कराने के कारण साउथ बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सह बिहार बीजेपी के प्रवक्ता  अरविन्द कुमार की अपील संख्या A/2742 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।मामला शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत  विद्युत चोरी से जुड़े एक प्राथमिकी से है। जिसमे उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जा रहे मीटर को बदल कर दूसरे मीटर नंबर पर विद्युत विभाग के अभियंताओं  द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने का आरोप है।

आवेदक ने संबंधित आवास पर स्थापित बिजली मीटर का विस्तृत विवरण की मांग 2020 में किया था. जिसे दो वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा टाल मटोल किया जाता रहा. मुख्य सूचना आयुक्त ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश विभाग के महाप्रबंधक को दिया है। 

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